वोटिंग: हरियाणा में मतदान कैसे करें — सरल और काम की जानकारी

क्या आपने अपने वोट का इंतज़ार करना छोड़ा हुआ है? वोटिंग सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। यहां सीधे, आसान शब्दों में बताऊंगा कि वोटर रजिस्ट्रेशन से लेकर मतदान के दिन तक क्या करें ताकि आपका वोट सुरक्षित और असरदार रहे।

मतदान से पहले क्या करें

सबसे पहले अपना नाम मतदाता सूची में देखकर पक्का कर लें। फोन से "Voter Helpline" ऐप या चुनाव आयोग की वेबसाइट पर EPIC नंबर से चेक कर सकते हैं। यदि नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर नाम जोड़वा लें — ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते मौजूद हैं।

जरूरी दस्तावेज साथ रखें: वोटर आईडी (EPIC) सबसे इस्तेमाल होने वाला दस्तावेज है। अगर पास नहीं है तो चुनाव आयोग द्वारा मान्य अन्य फोटो आईडी जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाते हैं। कार्ड की प्रतियाँ नहीं, ओरिजिनल दिखाना होता है।

ईवीएम और VVPAT के बारे में जान लें। जब आप बूथ पर जाएँगे तो मशीन पर उम्मीदवार के बटन दबाते हैं और VVPAT में आपका वोट प्रिंट होकर कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा। यह आपकी वोटिंग का रिकॉर्ड है।

मतदान के दिन ध्यान रखें

मतदान दिवस पर सुबह या शाम किसी भी समय जा सकते हैं जब बूथ खुला हो। अपने पोलिंग स्टेशन का पता पहले से नोट कर लें। लंबे समय का इंतज़ार न करना हो तो सुबह जाने की कोशिश करें।

पोलिंग बूथ पर जाने पर सुरक्षा जांच और पहचान की पड़ताल होगी। वहां पर मोबाइल की अनुमति अलग-अलग हो सकती है — स्थानीय नोटिस पढ़ लें। अगर आपको किसी तरह की सहायता चाहिए (बुजुर्ग, दिव्यांग), तो बूथ स्टाफ से सीधे कहें; अक्सर प्राथमिकता लाइन और रैम्प सुविधा मिलती है।

यदि आप बाहर रह रहे NRI या सरकारी सेवा में हैं, तो पोस्टल बैलेट या विशेष व्यवस्था के बारे में चुनाव आयोग से जानकारी लें। कई मामलों में पूर्व रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।

मतदान के बाद अपने वोट की गिनती तक जुड़े रहना आसान है। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और स्थानीय न्यूज से अपडेट लें। वोटिंग में शामिल होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी पसंद से शासन में असर डालते हैं।

अंत में एक छोटा-सा चेकलिस्ट: (1) नाम मतदाता सूची में है क्या? (2) पहचान दस्तावेज साथ है? (3) बूथ का पता और समय पता है? (4) यदि मदद चाहिए तो किससे संपर्क करना है? — ये बातें तय रखें और जब भी मौका मिले, वोट दें।

अगर और मदद चाहिए तो हरियाणा चुनाव विभाग या चुनाव आयोग की हेल्पलाइन (Voter Helpline 1950) पर कॉल कर सकते हैं। सवाल हो तो नीचे कमेंट करें — मैं साधारण भाषा में जवाब दूँगा।

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